कोरोना: पंजाब ने सख्त किए नियम, प्रदेश में आने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन

पंजाब में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह नियम बनाया है ताकि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से प्रदेश में बीमारी न फैले. पिछले 24 घंटे में यहां 175 नए मामले सामने आए हैं. इसी के साथ पंजाब में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 6200 से ज्यादा हो चुकी है.
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पंजाब ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं. ये नियम उन लोगों के लिए हैं जो पंजाब में दाखिल हो रहे हैं या पंजाब होकर कहीं और जा रहे हैं. अन्य राज्यों से पंजाब में दाखिल होने वाले लोगों को अब ई-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. ई-रजिस्ट्रेशन को सोमवार रात से अनिवार्य बना दिया गया है. यह नियम दिल्ली-एनसीआर पर खास तौर से लागू होगा क्योंकि वहां कोरोना का प्रचंड प्रकोप देखा जा रहा है.
ई-रजिस्ट्रेशन के नियम क्या होंगे, पंजाब सरकार ने इसके बारे में कायदे-कानून बनाए हैं. सबसे पहला तरीका ऑनलाइन सेल्फ-रजिस्ट्रेशन का है. यानी जो लोग पंजाब आ रहे हैं वे इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. ऐसे लोग कोवा एप या वेबलिंक पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इस नियम के तहत सभी यात्रियों और उनकी गाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है. हर ई-रजिस्ट्रेशन का एक बार कोड होगा जिसे पंजाब में दाखिल होते वक्त स्कैन किया जाएगा. पंजाब में दाखिल होने वाले लोगों का मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा.